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वोटर कार्ड नहीं हैं तो कोई नहीं इनमें से कोई कागज दिखाकर डाल सकेंगे वोट.. जानिए निर्वाचन आयोग का निर्देश

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मतदान जागरूकता को दिलाई गई शपथ

अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ : सासनी गेट आवास विकास स्थित बचपन प्ले स्कूल में मंगलवार को शत प्रतिशत मतदान के लिए टीचर व अभिभावकों को शपथ दिलाई गई। प्रिन्सिपल पारुल जिंदल ने बताया कि एक-एक वोट का कितना विशेष महत्व होता है। 26 अप्रैल को ’’पहले मतदान-फिर दूसरे काम’’ के स्लोगन पर अमल करते हुए मतदान करना जरूरी है। 

नारायणी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर राहुल वर्मा ने कहा कि अलीगढ़ के जिलाधिकारी विशाख जी0 द्वारा लोकतंत्र की चाबी मतदाता के पास के नाम से मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम का भी हम सभी को हिस्सा बनते हुए अधिक से अधिक मतदान करना है।

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जिले के 05 विधानसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल एवं 02 विधानसभा क्षेत्रों में 07 मई मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित

अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी0 द्वारा मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 ख में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जनपद अलीगढ़ में 71-खैर, 72-बरौली, 73-अतरौली, 75-कोल, 76-अलीगढ़ में 26 अप्रैल शुक्रवार को होने वाले मतदान एवं 74-छर्रा व 77-इगलास में 07 मई मंगलवार को होने वाले मतदान के दिन जहाँ कोई दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान, कारखाना स्थित है, ऐसी दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों व कारखानों द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक बन्दी का दिन नहीं है, तो मतदान के वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जाएगा और अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा।

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मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से भी किया जा सकता है मतदान: डीईओ, विशाख जी0

अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ: जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अपना मतदान कर सकते हैं। 

👉 आधार कार्ड

👉 मनरेगा जॉब कार्ड

👉 बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक

👉 श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

👉 ड्राइविंग लाइसेंस

👉 पैन कार्ड

👉 एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड

👉 भारतीय पासपोर्ट 

👉 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

👉 केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

👉 सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र

👉 यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड

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