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मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से भी किया जा सकता है मतदान*
*-डीईओ, विशाख जी0*
अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ: जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अपना मतदान कर सकते हैं।
ऽ आधार कार्ड
ऽ मनरेगा जॉब कार्ड
ऽ बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक
ऽ श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
ऽ ड्राइविंग लाइसेंस
ऽ पैन कार्ड
ऽ एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
ऽ भारतीय पासपोर्ट
ऽ फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
ऽ केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
ऽ सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र
ऽ यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
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07 मई मतदान दिवस को छर्रा व इगलास विधानसभा के श्रमिकों को मिलेगा सवेतन अवकाश
अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ : जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत तृतीय चरण में हाथरस संसदीय क्षेत्र के लिए जिले की दो विधानसभाओं में 07 मई मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 ख में निहित प्राविधानुसार अविरल प्रकिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
उप श्रम आयुक्त सियाराम ने बताया है कि उक्त के क्रम में 07 मई को होने वाले हाथरस लोकसभा चुनाव में जनपद अलीगढ़ की इगलास एवं छर्रा विधान सभा में निवास कर रहे मतदाता श्रमिकों को जो 71-खैर, 72-बरौली, 73-अतरौली, 75-कोल एवं 76-अलीगढ़ में स्थिति प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे हैं, उनको प्रतिष्ठान के स्वामियों द्वारा 07 मई को सवेतन अवकाश प्रदान किया जायेगा। साथ ही ऐसी दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों व कारखानों द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक बन्दी का दिन नहीं हैं, तो मतदान के वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जाएगा एवं अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा।
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