#breaking: नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा

Aligarh Media Desk
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अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़| सासनी गेट क्षेत्र की एक किशोरी को बहला फैसला कर भाग ले जाने और रेप करने के मुकदमे में दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो ) प्रदीप कुमार राम की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी रघुवंश शर्मा ने बताया कि पीड़िता मूल रूप से जनपद संभल के थाना गुन्नौर क्षेत्र की रहने वाली है । उसकी मां ने थाना सासनी गेट पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि 13 दिसंबर 2020 को बेटी घर से बिना बताए चली गई ।काफी तलाश किया लेकिन कोई जानकारी नहीं हुई। बाद में जानकारी हुई कि आसिफ पुत्र वारिस निवासी मदीना कॉलोनी, थाना सासनी गेट उसको बहला फुसलाकर ले गया है। 



पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित 17 वर्षीय किशोरी को बरामद किया और  मेडिकल परीक्षण कराया। उधर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । पुलिस ने मामले में जांच कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की । कोर्ट ने बुधवार को साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई । उधर कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।

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