अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ: जनपद के प्रमुख एक्सपोर्टर और उनके बेटे समेत आठ के खिलाफ शुक्रवार को बन्नादेवी थाने में दुराचार जैसी संगीन आरोपों में भारतीय न्याय संहिता की धारा ११५(२),७०(१), ३५१(२),३५१(३) और ७६ के तहत मुक़दमा दर्ज हुआ है| इसकी पुष्टि पुलिस ने आधिकारिक रूप से मीडिया को दिए बयान में कर दी है|
अलीगढ मीडिया डिजिटल को मिली जानकारी के अनुसार थाना इलाके की ही रहने वाली एक युवती ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि प्रमुख एक्सपोर्टर सुशील कुमार के बेटे तुषार के घर पर वह काम करती है| उसके साथ छार महीनो तक सब कुछ सही व्यवहार किया गया लेकिन पांचवे महीने में उसे परेशां करना शुरू कर दिया| उसे एक्सपोर्टर सुशील और उसके बेटे तुषार समेत परिवार के अन्य लोग भी मारते पीटते थे| इतना ही नहीं तुषार और उसके सात आठ दोस्तों ने मिलाकर तीन चार दिन तक उसके साथ दुराचार किया और उसकी हत्या के लिए फ़ोन किया| लेकिन वह फ़ोन गलती से उसके भाई के पास लग गया| जिसके बाद उसका भाई उसे लेने पंहुचा तब उसने पूरी कहानी बताई| शिकायत में कहा गया है कि उसे और उसके भाई समेत परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गयी है| फ़िलहाल पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुक़दमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है|