अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अतरौली| जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुआ कि बरला मोड स्थित आरएस मार्केट में उर्वरक कम्पनी द्वारा कार्य किया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए गुरूवार 22 अगस्त को मौके पर टीम के साथ पहुॅचकर पाया गया कि मार्केट के अन्दर उर्वरक की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। फैक्ट्री मालिक मौके पर अनुपस्थित पाये गये, जिनको फैक्ट्री से सम्बन्धित अभिलेख दिखाने को कहा गया, लेकिन उनके द्वारा अभिलेख दिखाने के लिए मौके पर न पहुचने के कारण फैक्ट्री परिसर के प्रवेश द्वार में ताला लगा दिया गया।
संदिग्धता की स्थिति में शुक्रवार 23 अगस्त को जिला कृषि अधिकारी धर्मेन्द्र चौधरी एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमित जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से बरला रोड स्थित फैक्ट्री की जॉच करने के लिए प्रर्वतन टीम के साथ मौके पर पहुॅचकर फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर लगे हुऐ तालों को खोलने के लिए फैक्ट्री मालिक की में फर्म से संबन्धित अभिलेख दिखाने के लिए एवं ताला खुलवाने के लिए कहा गया। मौके पर श्री कोमल सिंह पुत्र श्री घनश्याम की उपस्थिति में ताले खुलवाये गये।
अभिलेखों को देखने के उपरान्त फर्म मालिक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उर्वरकों का स्थानान्तरण एवं रख-रखाव करना व उत्पादन से संबन्धित संयत्र स्थल पाया जाना एवं जिला कृषि अधिकारी कार्यालय एवं उच्चाधिकारियों को अवगत न कराना, बिना उर्वरक प्राधिकार पत्र प्राप्त किये उर्वरक का स्थानान्तरण एवं अवैध भण्डारण किया जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज-19 में निहित प्राविधानों एवं उर्वरक परिसंचलन आदेश 1973 में दिये गये प्राविधानों का उल्लंघन मानते हुऐ जिलाधिकारी विशाख जी0 के अनुमोदन उपरान्त थाना बरला में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है। पीपीओ श्री जायसवाल ने बताया कि जनपद में यदि कहीं भी भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें या मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल नियमानुसार कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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