#Aligarh: एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) का 31 मार्च 2025 तक ले सकते हैं लाभ

Aligarh Media Desk
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अलीगढ़ 24 सितम्बर 2024 (सू0वि0): जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास एवं जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 संध्या रानी बघेल ने अवगत कराया है कि निगम द्वारा संचालित योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों से वसूली के लिए शासन द्वारा नवीन “एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) को लागू किया गया था। शासन द्वारा पुनः 01 अक्टूबर से 31 मार्च 2025 तक नवीन “एकमुश्त समाधान योजना’’ को लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि “एक मुश्त समाधान योजना” के अन्तर्गत ऋण गृहीता द्वारा धनराशि जमा करने की स्थिति में वसूली जमा करने की तिथि तक समाधान ब्याज सहित देय अवशेष सम्पूूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी। लाभार्थी के ऋण खातों में लगाया गया दण्ड ब्याज एवं चक्रबृद्धि ब्याज माफ किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत ऐसे ऋण गृहीता आच्छादित होगें जिनको ऋण वसूली की अवधि 30 या 60 माह पूर्ण होने के बाद भी ऋण खातों में देयता अवशेष है, अर्थात जिनके द्वारा कोई धनरशशि जमा नहीं की गई है अथवा अत्यन्त अल्प धनराशि जमा की गई है।

उन्होंने उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं के समस्त ऋण गृहीताओं को सूचित किया जाता है कि वह “एकमुश्त समाधान योजना” (ओ0टी0एस0) का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थित कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) में उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

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वर्ष 2024 के लिए हज यात्रा के लिए अब 30 सितम्बर तक करें आवेदन


अलीगढ़ 24 सितम्बर 2024 (सू0वि0): जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी ने अवगत कराया है कि वर्ष-2024 में हज यात्रा के लिये अब 30 सितम्बर 2024 तक आवेदन किये जा सकेंगे। आवेदन की निर्धारित अन्तिम तिथि को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट की वैधता 5 जनवरी 2026 से कम नहीं होनी चाहिए अथवा आवेदन फार्म में अंकित आवासीय पता व पासपोर्ट में अंकित पता एक समान होने पर आवासीय प्रमाण के रुप में पासपोर्ट की फोटोप्रति मान्य होगी यदि आवेदन फार्म में अंकित पता पासपोर्ट में अंकित पते से भिन्न है अथवा अन्य राज्य का है तो स्वहस्ताक्षरित प्रपत्र जैसे- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान पत्र व गत तीन माह के बिजली या टेलीफोन बिल (लैण्डलाइन) या पानी का बिल, गैस कनेक्शन प्रमाण पत्र आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना एवं इसे वेबसाइट पर अपलोड भी करना होगा। 

उन्होंने बताया कि बिना महरम श्रेणी की महिलाएं जिनकी आयु आवेदन के समय 45 वर्ष से 65 तक हों वह महिलाएं अकेले अथवा अधिकतम पॉच महिलाओं के ग्रुप में आवेदन कर सकती है। उन्हें लेडीज विदआउट महरम कैटेगरी में रखा जायेगा। परन्तु जो महिलाएं 65 वर्ष से अधिक आयु की होगी वह अकेले आवेदन नहीं कर सकेंगी उनके साथ 45 से 60 वर्ष तक की महिला सहयोगी के रूप् में जाना आवश्यक है। जिन हज आवेदकों की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होगी उन्हें एक सहयोगी के साथ जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो आवेदन की सुविधा है। यदि पति-पत्नी दोनों 65 वर्ष से अधिक हैं तो वह अपने साथ दो सहयोगी ले जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि हज आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर आवेदक ई-मेल shcuplko@rediffmail पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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डीईओ ने संभावित खैर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए प्रभारी अधिकारी किए नामित


अलीगढ़ 24 सितम्बर 2024 (सू0वि0): जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 ने संभावना व्यक्त की है आगामी होने वाले 71-खैर (अ०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2024 की घोषणा जल्द ही किया जाना संभावित है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 द्वारा 71-खैर (अनुसूचित जाति) के उप निर्वाचन 2024 के सम्बन्ध में निर्वाचन के दौरान होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत निर्वाचन सबंधी समस्त गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सीडीओ प्रखर कुमार सिंह को प्रभारी अधिकारी कार्मिक, स्वीप गतिविधियों और प्रशिक्षण प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। डीपीआरओ धनंजय जायसवाल को चुनाव में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के लिए, एडीएम सिटी ए. के. भट्ट को यातायात प्रबंधन, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता के लिए, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी विनोद कुमार को कंप्यूटराइजेशन एवं साइबर सिक्योरिटी के लिए, एडीएम ई पंकज कुमार को ईवीएम प्रबंधन, मतदाता सूची, कम्युनिकेशन प्लान के लिए, एडीएम वित्त मीनू राणा को व्यय माँनिटरिंग, एडीएम न्यायिक अखिलेश कुमार को बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट और इटीपीबीएस, शिकायत निस्तारण एवं वोटर हेल्पलाइन के लिए एवं मीडिया प्रबंधन के लिए एडी सूचना संदीप कुमार को प्रभारी नामित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामित किए गए अधिकारीगणों को 71-खैर उप निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए सौंपी गई जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं।

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