#DM की विशेष पहल पर अलीगढ़ में शूटिंग रेंज चंदौखा का संचालन शुरू

Aligarh Media Desk
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एसीएम द्वितीय ने खिलाड़ियों को नियम व शर्तों से कराया अवगत

इच्छुक खिलाड़ी शूटिंग रेंज में अभ्यास के लिए कराएं पंजीकरण

अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़: जिलाधिकारी विशाख जी0 की विशेष पहल पर जवां क्षेत्र में ग्राम चन्दौखा स्थित शूटिंग रेंज को संचालित कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में शूटिंग रेंज के लिए प्रशिक्षकों एवं सहायक स्टाफ का मानदेय निर्धारित करने के साथ ही शूटिंग रेज के लिए नियम व शर्तों को भी लागू कर दिया गया है। शूटिंग रेंज प्रातः 9ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक संचालित की जाएगी जिसमें अपरान्ह 01ः30 बजे से 02 बजे तक लंच के लिए आरक्षित है। 

अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय संजय मिश्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि शूटिंग रेंज में बिना निर्धारित किट के प्रशिक्षण वर्जित है। निर्धारित खेल किट व समय में ही खेलना अनिवार्य है। किसी प्रकार की अनुशासनहीनता पाये जाने पर पंजीकरण बिना बताये रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण या अभ्यास में एक वर्ष तक अनुपस्थित रहने पर खिलाड़ी की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, पुनः प्रशिक्षण या अभ्यास के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होना। परिचय पत्र प्रतिदिन लाना अनिवार्य है। बिना परिचय पत्र के प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। परिचय पत्र खो जाने पर पुनः 25 रूपये जमा कर नया परिचय पत्र बनाया जाएगा। अभ्यास या प्रशिक्षण के समय चोट लगने या दुर्घटना होने पर खिलाड़ी स्वयं उत्तरदायी होगा। खिलाड़ी को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा निर्गत पूर्णतया स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का नशा या प्रतिबंधित औषधी का सेवन करते हुए पाए जाने पर अनुशासन हीनता मानते हुए पंजीकरण बिना बताए समाप्त कर दिया जाएगा।  

उन्होंने बताया कि 12 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिका का शूटिंग रेंज पर प्रशिक्षण शस्त्र अधिनियम के अनुसार प्रतिबन्धित है। पंजीकरण फार्म के साथ शस्त्र लाईसेंस की प्रतिलिपि फार्म 5 ए संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यास के दौरान खिलाड़ी के शस्त्र, किट बैग एवं सभी व्यक्तिगत सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। अभ्यास के लिए शस्त्र, कारतूस, टारगेट खिलाड़ी को स्वयं लाना होगा। रेंज पर संग्राहित करने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक खिलाड़ी अपने साथ व्यक्त्तिगत अभ्यास के लिए एक बार में अधिकतम 300 क्लेवर्ड या 10 टारगेट ट्रेन्च में रख सकते हैं। ट्रैप या स्कीट में प्रति राउंड 30 क्लेबर्ड, डबल ट्रैप में 35 क्लेबर्ड रेंज को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। रायफल या पिस्टल अभ्यास में प्रति टारगेट 20 शॉट चलाये जा सकेंगे। रेंज को दिये जाने वाले सभी टारगेट आईएसएसएफ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए। 


एसीएम द्वितीय ने स्पष्ट किया कि मशीनों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सिर्फ इम्पोर्टेड क्लेबर्ड ही इस्तंमाल की जा सकेंगी। राउंड के अतिरिक्त प्रयोग की नई सभी क्लेवर्ड का भुगतान क्लेबर्ड के रूप में खिलाड़ी को अलग से करना होगा। शूटिग रेंज सार्वजनिक एवं राजकीय अवकाश एवं साप्ताहिक अवकाश (सोमवार) को बन्द रहेगी। विशेष परिस्थितियों में (राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोनिताओं में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों के लिए प्रतियोनिता से पूर्व) अवकाश के दिनों में उच्चाधिकारियों की अनुमति से रेंज को अभ्यास के लिए खोला जा सकेगा। बिना सदस्यता ग्रहण किए अभ्यास पूर्णतया वर्जित है। रेंज पर निर्धारित प्रशिक्षक द्वारा ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ट्रैप, डबल ट्रैप व स्कीट स्पर्धा के प्रशिक्षण का समय प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

जिला क्रीड़ा अधिकारी राममिलन ने बताया कि शूटिंग रेंज पर अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों के लिए 600 रूपये प्रतिदिन या रूपये 5000 रूपये प्रतिमाह एवं 30 हजार रूपये वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति एक दिन या एक से अधिक दिन के लिये शूटिंग रेंज को शूटिंग प्रतियोगिता के लिए आरक्षित कराना चाहता है तो उससे प्रतिदिन 5,000 रूपये व प्रतियोगिता के प्रत्येक प्रतिभागी से 600 रूपये की दर से आरक्षण शुल्क लिया जायेगा।

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