- महिलाओं एवं बालिकाओं के सहायतार्थ बिजौली के दादों में ’’विधान से समाधान’’ कार्यक्रम का हुआ आयोजन
- विभागीय अधिकारियों ने शासकीय योजनाओं का लाभ लेने की संबंध में दी जानकारी
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़ |जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला जज नितिन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ’’विधान से समाधान’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड बिजौली के प्रकाश इंटर कॉलेज दादों में महिलाओं के हितार्थ विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
’’विधान से समाधान’’ कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओ से कहा कि वक्तागणो द्वारा जो-जो विधिक जानकारियाँ एवं सरकारी योजनाओ के बारे में उन्हें अवगत कराया जा रहा है उसको वह अन्य महिलाआंे तक भी पहुँचाये ताकि वे इन योजनाओ का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि कितने अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति उन योजनाओ का लाभ उठाते है। सचिव द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओ व बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने 19 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को वैक्सीन लगवाने के लिये प्रेरित किया एवं 19 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष तक की महिलाओ को स्क्रीनिंग करवाने के लिये भी प्रेरित किया। इसके साथ ही साथ सचिव द्वारा साइबर क्राइम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गयी।
श्रीमती हितेश कुमारी संरक्षण अधिकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा महिलाओ के लिये संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं-कन्या सुंमगला, मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉसरशिप योजना, निराश्रित महिला योजना एवं रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की। कन्या सुंमगला योजना के बारे में उन्होंने अवगत कराया कि कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियो में कार्य करती है जिसमें प्रथम श्रेणी में बच्ची के जन्म के समय 5 हजार रूपये, द्वितीय श्रेणी में बच्ची के एक वर्ष की आयु के होने पर उसके टीकाकरण के लिये 2 हजार रूपये, तृतीय श्रेणी में प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय 3 हजार रूपये, चतुर्थ श्रेणी में कक्षा 6 में प्रवेश के समय 3 हजार रूपये, पंचम श्रेणी में कक्षा 9 में प्रवेश के समय 5 हजार रूपये व छठी व अंतिम श्रेणी में कक्षा 10/12 के बाद स्नातक या डिप्लोमा के लिये 7 हजार रूपये इस प्रकार कुल 25 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। यह धनराशि बच्ची के माता पिता के खाते में प्रदान की जाती है।
रिसोर्स पर्सन, असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती अंजली चौहान ने महिलाओं को कानूनी प्राविधानों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि माताएं बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार भी दें। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम, दहेज उत्पीड़न(शारीरिक व मानसिक), कन्या भ्रूण हत्या, पुरुषों के समान पारिश्रमिक का अधिकार एवं कार्य स्थल पर छेड़-छाड़ व यौन उत्पीड़न से संरक्षण के अधिकार सहित अन्य अधिनियमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। रिसोर्स पर्सन, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल इन्द्रजीत सिंह चड्डा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ़ गरीब, असहाय, निर्धन व कारागार में निरुद्ध बंदियो को विधिक सहायता प्रदान करा रहा है और हमारे द्वारा कोई भी पीड़ित असहाय अथवा ऐसे व्यक्ति, बंदी जो अपना अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ हों उनकी ओर से निःशुल्क पैरवी की जाती है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुभाष द्वारा श्रम विभाग में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए श्रमिकों के पंजीकरण एवं उनके हितलाभों तथा निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुये व्यक्तियो के बच्चो के लिये अटल आवासीय विद्यालय टमकौली के बारे में जानकारी दी। तहसीलदार अतरौली रामगोपाल द्वारा तहसील स्तर पर संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि की विस्तृत रूप से जानकारी दी। शिविर में उपस्थित अनुज कुलश्रेष्ठ डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली के साथ ही मध्यस्थता के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति विधिक सेवा व सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर काल कर सकता है जिस पर उसे विधिक जानकारी प्राप्त कराई जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजौली की डा0 गीतिका ने नॉन कम्युनिकेवल डिजीज के खतरों एवं सुरक्षात्मक उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर तथा मुँह के कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में वकील, सिविल जज(सी0डि0), अतरौली व श्री कुमार आशीष, सिविल जज(जू0डि0), अतरौली द्वारा भी राजस्व संबंधी एवं महिला अधिकारो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गयी।
’’विधान से समाधान’’ कार्यक्रम में लगभग 300 महिलाओ ने अपनी सहभागिता प्रदान की। इन महिलाओ में श्रीमती सुमन, महिला ग्राम प्रधान खुशीपुरा, एएनएम, आशा बहुए एवं आंगनवाडी थी। जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री सोहन लाल, स्टैनो राजीव कौशल, कनिष्ठ लिपिक मनोज कुमार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत पराविधिक स्वंय सेवकगण सुश्री नीतू राजपूत, श्रीमती विनीता सारस्वत, सुश्री धनमन्तरी व श्री नरेन्द्र कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अतरौली के थाना दादों व थाना गंगीरी में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ़ के पराविधिक स्वयं सेवक नरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया।
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