अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़|जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ़ श्री संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में दिनांक 26 अप्रैल दिन शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय एवं बाह्य स्थित न्यायालयों पर किया जाना है। विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों एवं आपराधिक शमनीय वादों (Petty Offences) मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है।
एडीजे एवं पुर्णकालीन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नितिन श्रीवास्तव ने वादकारीगण से अनुरोध है कि वह विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत न्यायालय में लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों एवं आपराधिक शमनीय वादों (Petty Offences) के निस्तारण हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत का लाभ उठायें एवं जिला न्यायालय अलीगढ़ एवं बाह्य स्थित न्यायालयों में दिनांक 26 अप्रैल को पहुँचकर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराकर विशेष लोक अदालत को सफल बनायें।