अलीगढ़ मीडिया डिजिटल,अतरौली|गबन की धनराशि हड़पने के लिए अपने साथी की हत्या में लिप्त शातिर अपराधी के विरुद्ध अलीगढ़ की थाना अतरौली पुलिस ने सम्पत्ति जब्तीकरण की| कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त हरकेश उर्फ हरिकेश यादव पुत्र दुर्जन यादव द्वारा अपने साथी की हत्या कर धोखाधड़ी, छलकपट से अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति बाजारू कीमत 88,45,998/- (88 लाख 45 हजार 998 रुपये) को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अधीन कुर्क किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
अभियुक्त हरकेश यादव पुत्र दुर्जन यादव द्वारा अपने साथी शैलेश चौहान पुत्र राजकुमार सिंह के साथ मिलकर डा0 नागेन्द्र शर्मा पुत्र स्व० श्रीनिवास शर्मा निवासी 3/14 कुंवर श्रीनिवासमार्ग लेखराजनगर थाना सिविल लाइन अलीगढ़ के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके प्रॉपर्टी के नाम से 67,73,000/ रूपये का फ्रॉड किया था जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन अलीगढ़ पर मु0अ0सं0 395/23 धारा 406/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया, तदोपरान्त अभियुक्त हरकेश द्वारा गबन व धोखाधड़ी की धनराशि को हड़पने के लिये अपने ही साथी शैलेश चौहान की हत्या कर दी जिसके सम्बन्ध में थाना हरदुआगंज पर मु0अ0सं0 282/23 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया । अभियुक्त हरकेश उपरोक्त के विरूद्ध थाना क्वार्सी, महुआखेडा, सिविल लाइन आदि में धोखाधडी, गबन, रंगदारी, लूट, चोरी, फिरौती हेतु अपहरण आदि के अपराध दर्ज हैं । अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी । अपराध से अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति के आधार पर थाना हरदुआगंज अलीगढ़ पर मु0अ0सं0 167/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक, अतरौली श्री सत्यवीर सिंह के सुपुर्द की गयी थी ।
🚨पुलिस कार्यवाही का विवरण-
शातिर एवं अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों में जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अमृत जैन के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी अतरौली श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना अतरौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 167/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त हरकेश यादव की सम्पत्ति कुर्क हेतु रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना अतरौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया है ।
माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 13626/2025 सरकार बनाम हरकेश यादव अन्तर्गत धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया एवं शातिर अभियुक्त / भूमाफिया / हत्यारे हरकेश उपरोक्त द्वारा अर्जित की गयी चल/ अचल सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश किया गया ।
मा0 न्यायालय जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त आदेश के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक द्वारा दिनाँक 28.08.25 को श्री राजीव द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी, अतरौली, जनपद अलीगढ की उपस्थिति में उपरोक्त चल अचल सम्पत्ति सरकारी कीमत 52,78,248 व बाजारू कीमत 88,45,998 रूपये को व्यापक प्रचार-प्रसार कर कुर्क किया गया ।
🔴जब्तीकरण/कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरणः-
1. कुलदीप बिहार कालोनी स्थित प्लाट-गाटा संख्या 427 का जुज भाग प्लाट 200 वर्गगज यानि 167.22 वर्गमीटर – बाजारू कीमत करीब 40 लाख रुपये लगभग (हरकेश पुत्र दुर्जन सिंह के नाम से क्रम की गई)
2. किशनपुर स्थित फ्लैट- गाटा संख्या 366 व 367 का जुज भाग फ्लैट 62.77 वर्गमीटर - कीमत करीब 35 लाख रुपये (पत्नि उर्वशी के नाम क्रय)
3. टाटा हैरियर कार रजिस्ट्रेशन नं0 UP81 CR 0020- कीमत करीब 12,50,000 रुपये (पत्नि उर्वशी के नाम)
4. एक चेतक स्कूटर रजि0 नं.- UP81 DN 5755 कीमत करीब 95,998/- रुपये
कुल कीमत करीब 88,45,998/- रू0