#Tappal: निवेशकों के साथ ठगी करने वाली ई0एम0ई0एस0 कन्सट्रक्शन एल0एल0पी0 कम्पनी की सम्पत्ति को कुर्क

Aligarh Media Desk

अलीगढ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़| धोखाधड़ी एवं जालसाजी से जमीन की खरीद फरोख्त कर लोगों से पैसों की ठगी करने वाले शातिर एवं अभ्यस्त भूमाफियाओं के विरुद्ध थाना टप्पल पुलिस ने एक और बड़ी कार्यवाही करते हुये निवेशकों के साथ ठगी में करोड़ों की सम्पत्ति को कुर्क किया हैं|

शातिर अपराधी एवं  भू- माफियाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही के क्रम में थाना टप्पल पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1.मौ0 सारिब तसनीम, 2.साद रहमान द्वारा अवैध तरीके से प्लॉट बेचकर अर्जित की गई सम्पत्ति गांव मेवा नगला नूरपुर रोड स्थित 15,200 वर्गमीटर भूमि अनुमानित कीमत 33,03,72,000 (तैंतीस करोड़ तीन लाख बहत्तर हजार रुपये) व एक गाड़ी हैरियर XZA+  DL3C CY 2929 की अनुमानित कीमत 16,00,000 (सोलह लाख रुपये) को धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क किया हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा थाना टप्पल पुलिस को सराहनीय कार्य हेतु 25000/ रुपये नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। शतिर एवं अभ्यस्त भू- माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की कुर्की हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अमृत जैन के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी खैर श्री वरुण सिंह के पर्यवेक्षण में थाना टप्पल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-512/22, धारा 188/420/447/504 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट व 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0- 498/2022 धारा 420/467/468/471/447 भादवि व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तों की सम्पत्ति कुर्क हेतु रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना टप्पल पुलिस की प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अर्जित सम्पत्ति को कुर्क किया गया । 

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन द्वारा गठित टीमों को शीर्ष नेतृत्व प्रदान करते हुए अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति गांव मेवा नगला नूरपुर रोड टप्पल  स्थित 15,200 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 33,03,72,000 (तैंतीस करोड़ तीन लाख बहत्तर हजार रुपये) व एक गाड़ी हैरियर XZA+ DL3C CY 2929 की अनुमानित कीमत 16,00,000 (सोलह लाख रुपये) को धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क कराया गया ।

विदित है कि थाना टप्पल पुलिस द्वारा पिछले माह तीन माफियाओं की 60.89 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर के तहत कुर्क किया गया था ।

अभियुक्त मौ0 शारिब तसनीम द्वारा अपने साझेदार मौ0 जाबिर के साथ धोखाधडी करके बिना उसके संज्ञान में लाये मुकदमा उपरोक्त में सह-अभियुक्तगण साद रहमान व मौ0 आमिर के साथ मिलकर नयी कम्पनी ई0एम0ई0एस0 कन्सट्रक्शन एल0एल0पी0 का गठन कर 21 सेन्चुरी कम्पनी से करीब 01 करोड 47 लाख 50 हजार रूपये ई0एम0ई0एस0 कन्सट्रक्शन एल0एल0पी0 कम्पनी के खाते में स्थानान्तरित करना व 21 सेन्चुरी कम्पनी के खाते से व्यक्तिगत लोगों (गजाला, खुर्शीद बट व स्वयं का व्यक्तिगत खाता) के खातों में पैसे स्थानान्तरित करना । 


थाना टप्पल क्षेत्र के ग्राम नगला मेवा नूरपुर रोड टप्पल, अलीगढ के गाटा संख्या: 1499, 1500, 1501, 1502, 1509, 1510 मे अभियुक्तगण मौ० शारिब तस्नीम व साद रहमान द्वारा जमीन का क्रय-विक्रय कर यमुना विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये अवैध तरीके से सीधे-साधे लोगों को प्लॉट बेचकर भारी मात्रा में धन अर्जित किया गया ।

अभियुक्तगण मौ0 शारिब तसनीम व साद रहमान द्वारा छोटे-छोटे निवेशकों को बिना नक्शा पास कराये अवैध तरीके से अपनी प्लाटिंग में पैसा लगवाकर उनका पैसा हड़प लेना और उनको जमीन पर कब्जा न देना ।

अभियुक्त मौ0 शारिब तसनीम द्वारा अपने साझेदार मौ0 जाबिर के साथ धोखाधड़ी करके बिना उसके संज्ञान में लाये मुकदमा उपरोक्त में सह-अभियुक्तगण साद रहमान व मौ0 आमिर के साथ मिलकर नयी कम्पनी ई0एम0ई0एस0 कन्सट्रक्शन एल0एल0पी0 का गठन कर 21 सेन्चुरी कम्पनी से करीब 01 करोड़ 47 लाख 50 हजार रूपये ई0एम0ई0एस0 कन्सट्रक्शन एल0एल0पी0 कम्पनी के खाते में स्थानान्तरित करना व 21 सेन्चुरी कम्पनी के खाते से व्यक्तिगत लोगों (गजाला, खुर्शीद बट व स्वयं का व्यक्तिगत खाता) के खातों में पैसे स्थानान्तरित करना । 

अभियुक्तगण मौ० शारिब तस्नीम व साद रहमान द्वारा जमीन का क्रय-विक्रय कर यमुना विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये अवैध तरीके से सीधे-साधे लोगों को अवैध तरीके से प्लॉट बेचकर भारी मात्रा में धन अर्जित किया गया, जिसके सम्बन्ध में यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा अभियुक्तगण मौ० शारिब तस्नीम व साद रहमान के विरुद्ध थाना टप्पल पर मु0अ0सं0 512/2022 धारा 420/467/468/471/447/504 भादवि, 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि० व 66डी सूचना प्रोद्यौगिकी अधि० पंजीकृत कराया गया था अभियुक्त मौ० शारिब तस्नीम के द्वारा गांव मेवा नगला नूरपुर रोड के गाटा संख्या 1505 की ग्राम की भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग की गयी, जिसके संबंध में राजस्व विभाग खैर जिला अलीगढ के द्वारा अभियुक्त मौ० शारिब तस्नीम के विरुद्ध थाना टप्पल पर मु0अ0सं0 498/2022 धारा 420/467/468/471/447 भादवि व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया गया ।


अभियुक्त साद रहमान द्वारा अपने खाते में आय का ब्यौरा वर्ष 2021-2022 में 479160 रूपये, वर्ष 2022-2023 में 421090 रूपये, वर्ष 2023-2024 में 461696 रूपये, वर्ष 2024-2025 में 659332 रूपये है। उपरोक्त सभी वर्षों का कुल व्यौरा 20,21,278 रूपये है। अभियुक्त मौ० शारिब तस्नीम द्वारा अपने खाते में आय का ब्यौरा वर्ष 2020-2021 मे 495350 रूपये, वर्ष 2021-2022 में 501300 रूपये, वर्ष 2022-2023 में 680560 रूपये, वर्ष 2023-2024 में 629510 रूपये है । उपरोक्त सभी वर्षों का कुल ब्यौरा 23,06,720 रूपये है। अभियुक्तगण साद रहमान एवं शारिब तस्नीम द्वारा मुकदमा वादी व उसके परिचित लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनसे 21 सेन्चुरी कम्पनी में रूपये लगवाकर ग्राम मेवा नगला में यमुना विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये अवैध रूप से प्लाटिंग कर अवैध रूप से धन अर्जित कर काफी सम्पत्ति अर्जित की है।

अभियुक्त मौ० साद रहमान द्वारा गाटा संख्या: 1499, 1500, 1501, 1502 में 0.230 हेक्टेयर भूमि, गाटा संख्याः 1509 में 0.230 हेक्टेयर भूमि एवं गाटा संख्या: 1510 में 0.53 हेक्टेयर भूमि क्रय की गयी जिसकी कुल अनुमानित बाजारु कीमत 21,51,72,000/- रुपये (इक्कीस करोड़ इक्यावन लाख बहत्तर लाख रुपये) है। अभियुक्त मौ० शारिब तस्नीम द्वारा गाटा संख्या 1509 में क्रय की गयी भूमि 0.530 हेक्टेयर की कुल अनुमानित कीमत सर्किल रेट के अनुसार 81,76,000/- रुपये (इक्यासी लाख छ्यत्तर हजार रुपये) एवं बाजारु कीमत 11,52,00,000/- रुपये (ग्यारह करोड़ बावन लाख रुपये) है। 


श्रीमान जी अभियुक्तगण के कब्जे से धारा-107 बीएनएसएस के तहत 15,200 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 33,03,72,000 (तैतीस करोड़ तीन लाख बहत्तर हजार) रुपये व एक गाड़ी हैरियर XZA+ DL3C CY 2929 की अनुमानित कीमत 16,00,000 (सोलह लाख रुपये) की सम्पत्ति को कुर्क कराया गया ।  

             

घटना का प्रकार-

👉यमुना एक्सप्रेस वे-औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ फ्रॉड- 

अभियुक्तगण साद रहमान एवं शारिब तस्नीम द्वारा मुकदमा वादी व उसके परिचित लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनसे 21 सेन्चुरी कम्पनी में रूपये लगवाकर ग्राम मेवा नगला में यमुना विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये अवैध रूप से प्लाटिंग कर अवैध रूप से धन अर्जित कर काफी सम्पत्ति अर्जित की है ।

👉राजस्व विभाग के साथ फ्रॉड-

अभियुक्तगण साद रहमान एवं शारिब तस्नीम द्वारा यमुना विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये अवैध तरीके से सीधे-सादे लोगों को अवैध तरीके से प्लॉट बेचकर भारी मात्रा में धन अर्जित किया गया तथा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग की गयी, जिससे अवैध रूप से धन अर्जित कर काफी सम्पत्ति अर्जित की है।

👉गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोहम्मद शारिब तसनीम पुत्र श्री शिराजुल हसन निवासी डी-6 अबुल फज़ल एन्कलेव पार्ट-1, हिंद गुरु विल्डिंग, नई दिल्ली

2. साद रहमान पुत्र शकील उर रहमान निवासी 227/176 गफ्फार मंजिल गली नं0 07, नई दिल्ली 


आपराधिक इतिहास अभियुक्त साद रहमान-

1. मु0अ0सं0-512/22, धारा-188/420/447/504 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट व 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़

2. मु0अ0सं0-585/2024,धारा-352/406/420/506 भादवि ( विवेचना प्रचलित ),थाना टप्पल जनपद अलीगढ़


आपराधिक इतिहास अभियुक्त मो0 शारिब तसनीम-

1. मु0अ0सं0 512/2022 धारा 420/467/468/471/447/504 भादवि, 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि० व 66डी सूचना प्रोद्यौगिकी अधि० थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

2. मु0अ0सं0 498/2022 धारा 420/467/468/471/447 भादवि व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि० थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

3. मु0अ0सं0 09/2024 धारा 506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

4. मु0अ0सं0 585/2024 धारा 420,406,352,506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़


जब्तीकरण/कुर्क की गयी सम्पत्ति-

1. गांव मेवा नगला नूरपुर रोड टप्पल  के गाटा संख्या 1499, 1500, 1501, 1502, 1509, 1510 में 15,200 वर्ग मीटर भूमि, अनुमानित कीमत 33,03,72,000 (तैतीस करोड़ तीन लाख बहत्तर हजार) रुपये ।

2. गाड़ी हैरियर XZA+  DL3C CY 2929 की अनुमानित कीमत 16,00,000 (सोलह लाख रुपये)