अलीगढ़ मीडिया डिजिटल ,अलीगढ | ताला नगरी में लोहे की चादर का कारोबार करने वाले व्यापारी भगवान दास ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर एक फर्म संचालक पर सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने, गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने तथा व्यापार बंद कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। भगवान दास के अनुसार उन्होंने मोहित शर्मा की फर्म को लोहे की चादरें बेची थीं। माल के भुगतान के लिए दिए गए चेक के अनादरित होने के बाद उन्होंने भुगतान प्राप्त करने के लिए न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत वाद संख्या 648/2024 दायर किया। उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसकी अगली तारीख 31 अगस्त 2026 निर्धारित है। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि मामले में न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किए गए हैं।
व्यापारी का आरोप है कि न्यायालय में चल रहे मामले को लेकर आरोपी पक्ष उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है और फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित कर उसकी सामाजिक छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान दास ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस संबंध में मोहित शर्मा से ऐसा करने का कारण पूछा तो कथित रूप से उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने और व्यापार बंद कराने की धमकी दी गई। व्यापारी ने कहा कि इन घटनाओं के कारण वह भयभीत है और उसे अपने तथा अपने कारोबार की सुरक्षा को लेकर आशंका है।
पीड़ित व्यापारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देखर मामले की शीघ्र जांच कराने तथा लगाए गए आरोपों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि वह भयमुक्त होकर अपना व्यापार और जीवन-यापन कर सके। यह आरोप प्रार्थी द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में लगाए गए हैंय मामले में पुलिस जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
प्रेस वार्ता में श्याम भैया, प्रदीप गंगा, हरिकिशन अग्रवाल, संतोष वार्ष्णेय, अनुपम गुप्ता सज्जू, संजीव वार्ष्णेय, विष्णु भैयाजी, आकाश भैयाजी, कान्हा वार्ष्णेय, गुंजित वार्ष्णेय आदि उपस्थित थे।

